छत्तीसगढ़बेमेतरा

पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को उम्रकैद की सजा अवैध संबंध के शक में लोहे की रॉड से मारकर की थी पत्नी की हत्या

बेमेतरा : से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ अदालत ने पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चरित्र पर शक और अवैध संबंध के संदेह में आरोपी ने अपनी ही पत्नी की लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए नए कानून के तहत आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है

बेमेतरा में अदालत ने हत्या के एक गंभीर मामले में त्वरित फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बेमेतरा, साक्षी दीक्षित की अदालत ने आरोपी प्रमोद कुर्रे को भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 103 (1) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है

विओ ,, 13 अप्रैल 2025 की रात का है। जब आरोपी प्रमोद कुर्रे और उसकी पत्नी घर में सो रहे थे, तभी अवैध संबंध के शक में आरोपी ने लोहे की रॉड से अपनी पत्नी के सिर पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था

मामले में शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक घटना के समय घर पर केवल आरोपी और उसकी पत्नी मौजूद थे। न्यायालय में आरोपी अपनी पत्नी की मौत को लेकर कोई संतोष जनक जवाब नहीं दे पाया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।

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